ब्रेकिंग
स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का संदेश: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा परिसर में तीन दिवसीय स्... हवाई कनेक्टिविटी मजबूत: रीवा-रायपुर डायरेक्ट फ्लाइट की शुरुआत आज से स्व-सहायता समूह से बदली जिंदगी, डेयरी और खेती से ‘लखपति दीदी’ बनीं माधुरी जंघेल जल दिवस पर जागरूकता अभियान को लेकर निगम में मंथन, जलकार्य समिति की अहम बैठक संपन्न अवैध कबाड़ कारोबार पर दुर्ग पुलिस की संयुक्त कार्रवाई अफीम की अवैध खेती पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का कड़ा रुख प्रशिक्षु न्यायाधीश लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ के रूप में निभाएंगे महत्वपूर्ण भूमिका : मुख्यमंत्री श्री... बिजली उपभोक्ताओं की पीड़ा को दूर करेगी समाधान योजना : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय पटरीपार सिकोला भाटा सब्जी मार्केट में निगम की बड़ी कार्रवाई, नाली के ऊपर बने 35 से अधिक अवैध निर्माण... छत्तीसगढ़ में घरेलू एलपीजी गैस एवं डीजल-पेट्रोल का पर्याप्त स्टॉक, आपूर्ति व्यवस्था पर सतत निगरानी क...
छत्तीसगढ़

8 अक्टूबर तक आवेदन, 9 अक्टूबर को लॉटरी से होगा स्टॉल आवंटन

दुर्ग |  नगर पालिक निगम दुर्ग द्वारा दीपावली पर्व के मद्देनज़र फटाका विक्रय की अनुमति प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। आयुक्त सुमित अग्रवाल के निर्देशानुसार निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत फटाका दुकानों के लिए अस्थायी स्टॉल लगाने की व्यवस्था की जा रही है।

जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के पालन हेतु निगम ने नियम एवं शर्तें तय की हैं। इसके अनुसार, वार्ड क्रमांक 39 स्थित जे.आर.डी. स्कूल के पीछे मैदान में अस्थायी फटाका बाजार लगाया जाएगा, जहाँ पर अधिकृत व्यवसायियों को ही विक्रय की अनुमति दी जाएगी।

निगम बाज़ार विभाग के अनुसार, इच्छुक व्यापारी 8 अक्टूबर 2025 तक आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके पश्चात 9 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे लॉटरी प्रणाली के माध्यम से स्टॉल का आबंटन किया जाएगा।

प्रत्येक अस्थायी स्टॉल का आकार 10×15 फीट निर्धारित किया गया है तथा शुल्क 3,300 रुपये रखा गया है। संबंधित नियम-शर्तों का अवलोकन इच्छुक व्यापारी बाजार विभाग कार्यालय में कर सकते हैं।

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि फटाका विक्रय केवल उसी स्थल पर और निर्धारित अवधि तक ही अनुमत होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्यवाही की जाएगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button